यूपी में CAA के विरोध में हिंसा के 5 साल बाद क्षतिपूर्ति वसूली के आदेश
नुकसान की भरपाई के लिए रामपुर के 195 दंगाइयों से होगी वसूली

मेरठ : दिसंबर 2019 में रामपुर, मेरठ, मुरादाबाद समेत कई शहरों में CAA के विरोध में हिंसा करने वालों पर शिकंजा कसने जा रहा है. इस क्रम में रामपुर के कुल 195 दंगाइयों से नुकसान की भरपाई के लिए वसूली की जाएगी. प्रशासन को आदेश मिल चुका है. यह आदेश उत्तर प्रदेश लोक और निजी संपत्ति क्षति वसूली दावा न्यायाधिकरण मेरठ की ओर से दिया गया है. दंगाइयों से बराबर-बराबर धनराशि वसूली जाएगी.
आयुक्त आलोक पांडेय ने बताया कि देश में CAA के विरोध में कई जगहों पर बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी. कई जिलों में दंगाइयों के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए गए थे. उन्होंने बताया कि एक मामला रामपुर का भी है. यहां 400 से अधिक दंगाइयों ने नारेबाजी कर भड़काऊ भाषण दिया था. लोक एवं निजी संपत्ति नष्ट कर दी थी. इसकी वसूली के लिए रामपुर से दावा दाखिल किया गया था.
उन्होंने बताया कि हिंसा में दंगाइयों ने रामपुर के हामिद इंटर कॉलेज होते हुए ईदगाह शाहबाद गेट की तरफ जाकर हाथी खाना चौराहे पर बैरिकेडिंग तोड़ कर आगजनी की थी. सुरक्षा बलों पर फायरिंग और पथराव भी किया था. हिंसा के दौरान सरकारी जीप UP 22 G 0390 पर भी हमला बोला था. जीप में लगा वायरलेस सेट बहुरंगी लाइट व हूटर, मोटरसाइकिल UP 22 G 0257, 10 फाइबर डंडे, 3 पुलिस हेलमेट, 3 बॉडी प्रोटेक्टर, 3 कैन सील्ड, बेरीकेटिंग, 18 आयरन बेरियर, 3 फोल्डिंग बेरियर, मोटरसाइकिल, एक स्कूटी, अन्य 3 बाइक आदि को क्षतिग्रस्त किया था.
आलोक पांडेय ने बताया कि नष्ट की गई संपत्ति की कीमत 11 लाख 8 हजार 901 रुपये थी. इसकी वसूली के लिए आदेश जारी किए गए हैं. एक महीने के अंदर यह वसूली की जाएगी. वसूली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रट रामपुर की ओर से की जाएगी. प्रति दोषी पर 5687 रुपये का अर्थदंड लगाया गया है. यह राशि राजकोष में जमा कराई जाएगी.
साल 2019 में नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) को लेकर रामपुर, मुरादाबाद, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, बरेली और सहारनपुर मंडल में हिंसा हुई थी.भीड़ ने कई सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया था. सैकड़ों की संख्या में सड़कों पर उतरकर तोड़फोड़ की थी. कई वाहनों को आग के हवाले कर दिया था. इन 6 मंडलों के सभी जिलों का क्षेत्राधिकार मेरठ न्यायधिकरण में है. रामपुर में 195 दंगाई चिन्हित किए गए थे. अब इनसे मेरठ स्थित दावा न्यायाधिकरण ने क्षति पूर्ति वसूली के आदेश दिए हैं.
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