मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका का ED ने किया विरोध

कहा- उन्होंने साक्ष्यों को मिटाने की कोशिश की है, अब 20 अप्रैल सुनेगा कोर्ट

नई दिल्ली: दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को कोर्ट से राहत नहीं मिली. दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत याचिका पर अब अगली सुनवाई 20 अप्रैल को होगी. सोमवार (15 अप्रैल) को सुनवाई पूरी हो गई. स्पेशल जज कावेरी बावेजा मामले की सुनवाई कर रही थीं. इससे पहले राउज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की न्याययिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी. सीएम केजरीवाल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया गया था.

26 फरवरी 2023 को हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि सिसोदिया को सीबीआई ने पिछले 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद ईडी ने भी उन्हें औपचारिक तौर पर गिरफ्तार किया था. सिसोदिया जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी रुख कर चुके हैं लेकिन उन्हें अभी तक कोई राहत नहीं मिली है.

लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए जमानत की अपील
मनीष सिसोदिया ने लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए कोर्ट से जमानत की अपील की है. 20 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी, जबकि देश में पहले चरण का लोकसभा चुनाव 19 अप्रैल से शुरू होना जा रहा है. दिल्ली में 25 मई को लोकसभा की सभी 7 सीटों पर वोटिंग होगी.

गिरफ्तारी के बाद मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सरकार के पद से इस्तीफा दे दिया था. वो दिल्ली के शिक्षा मंत्री थे और डिप्टी सीएम का पद भी संभाल रहे थे. सिसोदिया की गिनती सीएम केजरीवाल के बाद दिल्ली के सबसे ताकतवर नेताओं में होती थी. उन्हें दिल्ली सरकार में नंबर-2 माना जाता था. फिलहाल सिसोदिया और सीएम केजरीवाल दोनों जेल में हैं.

पत्नी से मुलाकात की इजाजत
हालांकि, जेल जाने के बाद मनीष सिसोदिया को थोड़ी राहत कोर्ट ने जरूर दी है. उन्हें अपनी बीमार पत्नी से घर आकर मिलने की इजाजत है. इस दौरान पुलिस की मौजूदगी में वो अपने घर पर जाकर पत्नी से मिल सकते हैं. उन्हें मीडिया से बातचीत करने की इजाजत नहीं मिली हुई है.

आम आदमी पार्टी सिसोदिया को दिल्ली में एजुकेशन सिस्टम में ‘क्रांतिकारी’ बदलाव लाने वाला नेता बताती है. आप चुनाव में दिल्ली के शिक्षा व्यवस्था में आए बदलाव को अपनी पार्टी की मुख्य उपलब्धि मान रही है.

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