समलैंगिकों के मुद्दे के लिए हाई पावर कमेटी का गठन

केंद्र सरकार की ओर से नोटिफिकशन जारी

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब केंद्र सरकार ने कैबिनेट सेक्रेटरी की अगुआई में एक कमेटी का गठन किया है। इस कमेटी में होम मिनिस्ट्री, महिला व बाल विकास मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मिनिस्ट्री और सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री के सेक्रटरी को रखा गया है। इस बाबत केंद्र सरकार की ओर से नोटिफिकशन जारी किया गया है और कहा गया है कि कमेटी कुछ मुद्दों का परीक्षण करेगी और उस मामले में सिफारिश करेगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमिटी एक्सपर्ट और अन्य अधिकारियों से मदद ले सकती है।

किन मुद्दों पर कमेटी को करना है सिफारिश
एलजीबीटीक्यूआईए प्लस समुदाय के लोगों को किसी भी सेवा पाने के लिए किसी तरह का भेदभाव का सामना न करना पड़े इसे केंद्र और राज्य सरकार सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाए जाने के संबंध में। केन्द्र और राज्य सरकार को ऐसे कदमों के बारे में सुझाव देगी जिससे समलैंगिक समुदाय को वस्तुओं और सेवाओं तक बिना किसी भेदभाव तक पहुंच सुनिश्चित हो सके।

एलजीबीटीक्यूआईए प्लस को किसी भी हिंसा और प्रताड़ना या फिर किसी भी भेदभाव से बचाना सुनिश्चित किया जाए। उन्हें उनकी इच्छा के विरुद्ध ट्रीटमेंट न दिया जाना सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसमें मेंटल हेल्थ भी शामिल है।

सुप्रीम कोर्ट का क्या था 17 अक्टूबर का फैसला
सुप्रीम कोर्ट के पांच जजों की बेंच ने एकमत से समलैंगिक की शादी को मान्यता नहीं दी थी। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से कहा था कि होमोसेक्सुअल कपल गोद नहीं ले सकते हैं। पांचों जज ने हालांकि एक मत से शादी की मान्यता देने से इनकार कर दिया था लेकिन पांचों जज ने केंद्र सरकार से कहा कि वह हाई पावर कमिटी का गठन करे और होमो सेक्सुअल कपल के सिविल राइट्स के बारे में परीक्षण करे और फैसला ले।

जजमेंट की मुख्य पांच बातें-
सुप्रीम कोर्ट के सामने गोद लेने का मामला भी था। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस कौल ने कारा रेग्युलेशन को असंवैधानिक करार देते हुए कहा था कि अविवाहित जोड़ा या फिर होमो सेक्सुअल जोड़ा बच्चे को गोद ले सकता है। वहीं बाकी तीन जजों ने कारा रेग्युलेशन को संवैधानिक करार दिया था और इस तरह से गोद लेने की मांग 3-2 से खारिज हो गई थी।

जस्टिस रवींद्र भट्ट ने कहा कि स्पेशल मैरिज एक्ट को जेंडर न्यूट्रल नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा था कि एक्ट को जेंडर न्यूट्रल किया जाए अभी फीमेल और मेल की शादी को मान्यता है। सभी ने एक मत से स्पेशल मैरिज एक्ट में बदलाव से मना कर दिया था। जजमेंट में केंद्र सरकार से कमिटी बनाने को कहा गया था।

पांचों जज ने केंद्र सरकार से कहा था कि वह हाई पावर कमिटी का गठन करे और होमो सेक्सुअल कपल के सिविल राइट्स के बारे में परीक्षण करे और फैसला ले। केंद्र ने खुद कहा था कि वह होमो सेक्सुअल कपल के पीएफ, ग्रेचुटी, बैंक में नॉमिनी और इंश्योरेंस आदि के मामले में कमिटी गठित कर मामले का परीक्षण करेगा।

अदालत ने कहा था कि किसी को भी लाइफ पार्टनर चुनने का जो अधिकार है वह अधिकार कोर है और यह अहम फैसला है। अनुच्छेद-21 के तहत मिले जीवन और स्वच्छंदता के अधिकार में यह शामिल है। होमोसेक्सुअल सहित सभी को गुणवत्ता वाले जीवन जीने का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि जो ट्रांसजेंडर हैं अगर वह हेट्रो रिलेशनशिप में शादी करना चाहते हैं तो वह स्पेशल मैरिज एक्ट और पर्सनल लॉ में शादी कर सकते हैं।

कमिटी की सिफारिश पर टिका समलैंगिकों का आगे का रास्ता
सुप्रीम कोर्ट ने 6 सितंबर 2018 को समलैंगिकता मामले में फैसले के बाद बालिगों के बीच सहमति से बनाए गए समलैंगिक संबंध अपराध नहीं रहा था। लेकिन 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने शादी को मान्यता देने और ऐसे कपल को गोद लेने की इजाजत देने से मना कर दिया था। हालांकि केंद्र सरकार से तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इनके सिविल राइट्स के बारे में परीक्षण करे।

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा था कि समलैंगिक कपल को शादी की मान्यता दिए बगैर कुछ कानूनी अधिकार के बारे में परीक्षण के लिए कमेटी का गठन करेगा। कमेटी समलैंगिक के सिविल राइट्स के बारे में उपजे सवालों का परीक्षण करेगा। ऐसे में आने वाले दिनों में कमेटी इस बात का परीक्षण करेगा कि कैसे इन्हें प्रोटेक्ट किया जाए और उनकी सिफारिश पर समलैंगिकों के आगे का भविष्य तय हो पाएगा।

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