लोकसभा चुनावः तय सीमा से अधिक खर्च नहीं कर सकेंगे प्रत्याशी- मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा

लखनऊ: लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का एलान हो गया है। सात चरणों में चुनाव होगा। सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीटें होने के कारण उत्तर प्रदेश में भी 7 चरणों में चुनाव सम्पन्न होगा। उधर चुनाव की तारीखों की घोषणा होते ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। वहीं आगामी लोकसभा चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने के लिए चुनाव आयोग भी एक्शन मोड में आ गया है। चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे उम्मीदवार इस बार चुनाव प्रचार में पानी की तरह पैसा नहीं खर्च कर सकेंगे। इसके लिए चुनाव आयोग की ओर से एक निर्धारित रकम तय कर दी गई है।
दरअसल देश भर में सात चरणों में होने वाले लोकसभा चुनाव के साथ साथ यूपी समेत कई राज्यों में विधानसभा उपचुनाव भी होने हैं। जिसके चलते राजनीतिक दल लोकसभा के साथ-साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों का खाका तैयार कर रही है। इसके मद्देनजर आगामी लोकसभा चुनाव में उम्मीदवार 95 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी 40 लाख रुपए खर्च कर सकेंगे। इसकी जानकारी मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने राजनैतिक दलों के प्रतिनिधियों को दे दी हैं।
बैंक के जरिये कर केवल इतना लेनदेन
यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने बताया कि यूपी राज्य के लिए विधानसभा निर्वाचन की अधिकतम सीमा 40 लाख रुपए और लोकसभा निर्वाचन की अधिकतम सीमा 95 लाख रुपए निर्धारित किया गया है। इसके साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि उम्मीदवारों को 10 हजार से अधिक के सभी लेनदेन बैंक के जरिए करना होगा।