राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता के सबूत लखनऊ हाईकोर्ट में पेश!
हाईकोर्ट में दायर की रिव्यू पिटीशन में वीडियो के साथ विदेशी दस्तावेज किए जमा

लखनऊ : राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी जनहित याचिका में एक नया मोड़ आया है. याचिकाकर्ता ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के लखनऊ पीठ में नए वीडियो और दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं. गृह मंत्रालय ने ब्रिटिश सरकार से जानकारी मांगी थी, जिसे अब भारतीय दूतावास के माध्यम से भेज दिया गया है. सीबीआई भी इस मामले की जांच कर रही है.
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी जनहित याचिका में शुक्रवार को नया मोड़ आ गया. नागरिकता को लेकर अदालत में याचिका दायर करने वाले एस विग्नेश शिशिर ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के सामने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है. इसमें उन्होंने लंदन, वियतनाम और उज्बेकिस्तान से मिले नए वीडियो और दस्तावेजी सबूत पेश किए हैं.
याचिकाकर्ता शिशिर ने बताया है कि गृह मंत्रालय का विदेशी नागरिकता अनुभाग ने यूनाइटेड किंगडम सरकार को पत्र लिखकर राहुल गांधी की ब्रिटिश नागरिकता से जुड़ी जानकारी और पासपोर्ट मांगी थी. ब्रिटिश सरकार ने याचिकाकर्ता को सूचित किया है कि यह जानकारी उचित माध्यम से या फिर ब्रिटेन स्थित भारतीय दूतावास के जरिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार, विदेश प्रभाग और नागरिकता विंग को भेज दी गई है.
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट ने बीती 5 मई को मूल याचिका को निस्तारित करते हुए याची को छूट दी थी कि वह अन्य विधिक वैकल्पिक उपाय अपना सकता है। कोर्ट ने यह आदेश केंद्र सरकार की ओर से आये इस जवाब के बाद दिया था कि याची द्वारा की गई शिकायत के निस्तारण के लिए कोई समय सीमा नहीं बतायी जा सकती है, क्योंकि, यूनाइटेड किंगडम से जानकारियाँ मांगी गई हैं और उनके द्वारा मांगी गई जानकारियां देने के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।
कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिर का कहना है कि उन्होंने शुक्रवार को हाईकोर्ट की रजिस्ट्री में पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, हालांकि रजिस्ट्री ने सुनवायी के लिए अभी याचिका को पास नहीं किया है। रजिस्ट्री से पास होने के बाद ही कोई भी याचिका हाईकोर्ट के समक्ष सुनवायी के लिए पेश की जाती है।