अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका, न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ी

नई दिल्ली: दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि सात मई तक बढ़ा दी है। बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत भी बढ़ाई गई है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार न्यायिक हिरासत सात मई तक बढ़ा दी है।

सात मई को दोबारा इस मामले की अगली सुनवाई होगी। बीते 15 अप्रैल को कोर्ट की ओर से इस मामले में अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत की अवधि को आज यानी 23 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया था। वहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के सिलसिले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जारी समन को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं पर सुनवाई सोमवार को 15 मई के लिए सूचीबद्ध कर दी।

न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने एजेंसी की ओर से सौंपे गए जवाब पर AAP के नेता को जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया है। इससे पहले, हाई कोर्ट ने दंडात्मक कार्रवाई से उन्हें अंतरिम संरक्षण प्रदान करने से इनकार कर दिया था। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने उन्हें ईडी द्वारा नौवां समन जारी किये जाने के मद्देनजर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था।

उस समन में उनसे 21 मार्च को ईडी के समक्ष पेश होने को कहा गया था। उसी दिन शाम में उन्हें ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था। वह अभी तिहाड़ जेल में न्यायिक हिरासत में हैं। बीआरएस नेता के. कविता की न्यायिक हिरासत भी बढ़ाई गई है। दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने मंगलवार न्यायिक हिरासत सात मई तक बढ़ा दी है।

जांच एजेंसी का आरोप है कि मामले में अन्य आरोपी आबकारी नीति तैयार करने के लिए केजरीवाल के संपर्क में थे जिसे अब रद्द किया जा चुका है। यह भी आरोप है कि इस नीति के परिणामस्वरूप आरोपियों को फायदा हुआ और इसके बदले में उन्होंने आम आदमी पार्टी को रिश्वत दी।

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