पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को बड़ी राहत, कोर्ट ने सजा की निलंबित

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना मामले में उनकी सजा निलंबित कर दी

इस्लामाबाद: पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान को सोमवार (1 अप्रैल) को बड़ी राहत मिली है. पाकिस्तान की इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पत्नी बुशरा बीबी को सुनाई गई 14 साल कारवास की सजा निलंबित कर दी है.

पाकिस्तान में हाल ही में हुए आम चुनाव से कुछ दिन पहले 31 जनवरी को इस्लामाबाद जवाबदेही अदालत ने इस मामले में दोनों को सजा सुनाई थी. सोमवार को इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने तोशाखाना मामले में उनकी सजा निलंबित कर दी.

तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में लगा था ये आरोप
सोमवार को, इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने मामले में दंपति की सजा को निलंबित करके और उन्हें जमानत देकर अस्थायी राहत दी. हालांकि अदालत ने घोषणा की कि दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील पर सुनवायी अगले महीने ईद की छुट्टियों के बाद की जाएगी. तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में, 71 वर्षीय इमरान खान पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान मिले महंगे सरकारी उपहारों को अपने पास रखने का आरोप है.

हो सकता है कि खान को रिहा नहीं किया जाए क्योंकि उन्हें अन्य मामलों में दोषी ठहराया गया है और उनमें आरोपों से मुक्त होने तक उन्हें रिहा नहीं किया जा सकता. इसी तरह, बुशरा को भी एक अन्य मामले में दोषी ठहराया गया है और हो सकता है कि उनकी सजा निलंबित होने के बाद भी उन्हें रिहा नहीं किया जाए.

क्या कहते हैं उपहार से जुड़े नियम?
तोशाखाना संबंधी नियमों के तहत सरकारी अधिकारी कीमत चुकाकर उपहार रख सकते हैं लेकिन पहले उपहार जमा किया जाना चाहिए. इमरान खान और उनकी पत्नी या तो उपहार जमा करने में विफल रहे या कथित तौर पर अपने अधिकार का उपयोग करके इसे कम कीमत पर हासिल किया.

एक अन्य केस में मिली है 10 साल की सजा
तीस जनवरी को सिफर मामले में 10 साल की सजा सुनाये जाने के एक दिन बाद तोशाखाना मामले में खान को दोषी ठहराया गया था. इससे पहले, उन्हें अगस्त 2023 में तोशाखाना के एक अलग मामले में भी दोषी ठहराया गया था, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार किया गया था.

नवीनतम दोषसिद्धि प्रधानमंत्री के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें या उनके जीवनसाथी को मिले उपहारों को रखने के लिए अपने अधिकार का दुरुपयोग करने के आरोप पर आधारित थी. यह राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो द्वारा दायर किया गया था.

अप्रैल 2022 में सत्ता गंवाने के बाद से खान को अब तक चार अलग-अलग मामलों में दोषी ठहराया गया है. उन्हें तोशाखाना के दोनों मामलों में जमानत मिल गई है.

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