नगर निगम ने बगैर लाइसेंस कुत्ता टहलाने वाले लोगों से 30 हजार जुर्माना वसूला
कुत्ता टहलाने वालों को बनवाना होगा नगर निगम से लाइसेंस

लखनऊ : नगर निगम ने बिना लाइसेंस पालतू कुत्ते पालने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। नगर आयुक्त गौरव कुमार के निर्देश पर पशु कल्याण अधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा की टीम ने जोन-4 के लोहिया पार्क, विराट खंड, विशाल खंड और 1090 चौराहे जैसे क्षेत्रों में सुबह 6:30 बजे से लाइसेंस चेकिंग अभियान चलाया गया।
इस दौरान प्रवर्तन दल और डॉग कैचिंग स्क्वॉड ने बिना लाइसेंस 6 कुत्तों के मालिकों से 30,000 का जुर्माना वसूला। मौके पर 6 नए लाइसेंस भी जारी किए और कुल 34,400 नगर निगम के कोष में जमा की गई। अभियान के दौरान एक गोल्डन रेट्रीवर और एक जर्मन शेफर्ड कुत्ते को बिना लाइसेंस पकड़ा गया, जिन्हें जुर्माना जमा करने के बाद छोड़ा गया। कई लोग अपने कुत्तों को लेकर भागते दिखे और कुछ ने नगर निगम की टीम को प्रभावित करने की कोशिश की, जिन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। वहीं, कुछ पालतू कुत्तों के मालिक लाइसेंस और वैक्सीनेशन कार्ड के साथ नियमों का पालन करते पाए गए।
लखनऊ में पालतू कुत्तों की संख्या करीब 10,000 है। लाइसेंस के लिए रैबीज टीकाकरण प्रमाण पत्र और श्वान नियंत्रण उपविधि 2003 के पालन का शपथ पत्र अनिवार्य है। लोग नगर निगम की वेबसाइट lmc.up.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन लाइसेंस बनवा सकते हैं या लालबाग स्थित पशु कल्याण अधिकारी कार्यालय में कार्य दिवस पर आवेदन कर सकते हैं।
यह है लाइसेंस की प्रक्रिया
लाइसेंस केवल रैवीज टीकाकरण प्रमाणपत्र और धान नियंत्रण उपविधि 2003 के पालन के शपथपत्र पर ही दिया जाता है। ऑनलाइन लाइसेंस निगम की वेबसाइट Imc.up.nic.in से वनवाया जा सकता है। इच्छुक व्यक्ति पशु कल्याण अधिकारी कार्यालय, लालबाग में किसी कार्यदिवस पर आवेदन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त 9511156792, 9721095021 नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं।