चर्चित दोहरे हत्याकांड में प्रधान सहित 10 को उम्रकैद

प्रधानी चुनाव की रंजिश में पिता.पुत्र की हत्या, कोर्ट ने सात लाख 40 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया

फर्रूखाबाद : प्रधानी के चुनाव की रंजिश में पिता-पुत्र की हत्या करने के मामले में विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट ने सभी आरोपियों को दोषी पाया। इन सभी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। जुर्माना देने पर एक साल की अतिरिक्त सजा होगी। फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के गांव सरह निवासी त्रिपुरारी ने रंजिश में पिता व छोटे भाई की पीटकर हत्या करने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

23 जुलाई 2023 को पिता बृजनंदन व उनके भाई चंदन दुकान पर बैठे थे। उसी समय गांव के प्रधान रामवीर, सगे भाई अरविन्द, गोविंद, गोपाल, समर सिंह, अनिरुद्ध, सरविंद अपने चचेरे भाई महेंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह व शिवेन्द्र सिंह वहां पहुंच गए और मारपीट कर ने लगे। यह लोग जान बचाकर भागे, तो ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। जिसमें दोनों घायल हो गए बाद में इलाज के दाैरान दोनों की माैत हो गई।

पुलिस ने सभी के खिलाफ पहले से कई मुकदमे दर्ज होने पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई की । विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट तरुण कुमार सिंह ने सभी आरोपियों को दोषी पाया उम्रकैद की सजा सुनाई। प्रधान रामवीर, अरविन्द, गोविंद, गोपाल, समर सिंह, सरविंद, महेंद्र सिंह, धीरेन्द्र सिंह व शिवेन्द्र सिंह में पर प्रत्येक 73000 रुपये जुर्माना लगाया। अनिरुद्ध पर 83000 रुपये जुर्माना लगाया गया।

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