BRS नेता के. कविता को कोर्ट से नहीं मिली राहत, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली: BRS नेता के. कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजा दिया है। के. कविता को कोर्ट से राहत नहीं मिली। मंगलवार को BRS नेता के. कविता को दिल्ली एक्साइज पॉलिसी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ED की हिरासत पूरी होने पर राउज एवेन्यू कोर्ट लाया गया। यहां से उन्हें 14 दिनों के लिए जेल भेजा गया। इस दौरान के कविता ने कहा, ‘यह मनी लॉन्ड्रिंग का मामला नहीं है बल्कि पॉलिटिकल लॉन्ड्रिंग का मामला है। यह एक मनगढ़ंत और झूठा मामला है।’
मंगलवार को अदालत के फैसले के बाद भारत राष्ट्र समिति (BRS) की नेता के. कविता को शराब घोटाले के मामले में जेल भेज दिया गया है। दिल्ली शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कथित संलिप्तता के कारण अदालत ने कविता को 9 अप्रैल तक जेल में रहने का आदेश दिया है। BRS अध्यक्ष और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव की बेटी कविता को प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा तीन दिन की हिरासत पूरी करने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश कावेरी बवेजा के सामने पेश किया गया। ED ने अदालत से कविता को जेल में रखने का अनुरोध करते हुए कहा कि आगे पूछताछ की जरूरत नहीं है। कविता के वकील नीतेश राणा ने उनके बेटे की परीक्षाओं का हवाला देते हुए जमानत मांगी, जिस पर 1 अप्रैल को सुनवाई होनी है।
ईडी का दावा है कि के. कविता ने आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ मिलकर कथित तौर पर साजिश रची। जिसके तहत दिल्ली शराब नीति में फायदा पाने के लिए आप नेताओं को करीब 100 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। के. कविता को कथित दक्षिण लॉबी का हिस्सा बताया जा रहा है। दिल्ली शराब नीति मामले में ईडी अब तक देशभर में 245 ठिकानों पर छापेमारी कर चुकी है और मनीष सिसोदिया, संजय सिन्हा और विजय नायर समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।