क्या आपका भी है खाता?

दिल्ली : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के बैंकों की निगरानी करता है. अगर कोई भी बैंक नियमों का पालन नहीं करता है तो उसके खिलाफ आरबीआई की तरफ एक्शन लिया जाता है. अब रिजर्व बैंक ने बैंक ऑफ इंडिया और बंधन बैंक पर जुर्माना लगा दिया है. भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा कि उसने कुछ नियामकीय मानदंडों का पालन नहीं किया है, जिसकी वजह से आरबीआई ने जुर्माना लगाया है.

आरबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया पर 1.4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है. इसके अलावा रिजर्व बैंक ने कुछ निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए प्राइवेट सेक्टर के बंधन बैंक पर भी 29.55 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है.

बैंक ऑफ इंडिया पर क्यों लगा जुर्माना?

बैंक ऑफ इंडिया पर जुर्माना ‘जमा पर ब्याज दर’, ‘बैंकों में ग्राहक सेवा’, ‘कर्ज पर ब्याज दर’ और क्रेडिट सूचना कंपनी नियम, 2006 के प्रावधानों के उल्लंघन से संबंधित रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं करने के लिए लगाया गया है.

इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर जुर्माना

इस बीच, रिजर्व बैंक ने यह भी कहा कि इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस लिमिटेड पर ‘एनबीएफसी (रिजर्व बैंक) दिशा-निर्देश, 2016 में धोखाधड़ी की निगरानी’ और केवाईसी निर्देशों के कुछ प्रावधानों का अनुपालन नहीं करने पर 13.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

रिजर्व बैंक ने कहा कि सभी मामलों में, नियामक अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया गया है. इसका उद्देश्य संस्थाओं द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता को प्रभावित करना नहीं है.
पहले SBI पर लगाया था जुर्माना
बता दें इससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया था. बैंक पर रेगुलेटरी नियमों का पालन न करने के चलते ये एक्शन लिया गया है. इसके साथ ही केनरा बैंक और सिटी यूनियन बैंक पर भी केंद्रीय बैंक ने पेनाल्टी लगाई गई थी. केनरा बैंक पर जहां 32.30 लाख रुपये का जुर्माना लगा है. वहीं, सिटी यूनियन बैंक पर 66 लाख रुपये का जुर्माना ठोका गया थी.

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button