लोकसभा चुनाव 24ः एमपी के भोपाल में 10 हजार आर्म्स लाइसेंस निलंबित

आचार संहिता लागू होने के बाद पुलिस के पास हथियार जमा करने के

भोपाल: प्रशासन लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गया है. प्रशासन ने हर मंगलवार को सरकारी दफ्तरों में होने वाली जनसुनवाई पर रोक लगा दी है. फिलहाल जनता की समस्याओं को सुलझाने वाली जनसुनवाई नहीं होगी. सामान्य प्रशासन विभाग ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है. माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव तक जनसुनवाई रोक रहेगी.

थाने में जमा कराने होंगे हथियार
लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लागू होते ही भोपाल जिले के करीब 10 हजार आर्म्स लाइसेंस सस्पेंड कर दिए गए हैं. 7 दिनों के भीतर थानों या आर्म्स डीलर के पास हथियार जमा कराने होंगे. आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद आदेश जारी किए गए हैं. समय सीमा में हथियार जमा नहीं कराने पर आचार संहिता का उल्लंघन का केस दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी. आचार संहिता के दौरान पुलिस, बैंक गार्ड या अर्ध सैनिक बल समेत कुछ अन्य लोगों को ही हथियार रखने की छूट है.

इधर, लोकसभा चुनाव और त्योहारों को लेकर पुलिस विभाग में अवकाश पर रोक लगा दी गई है. इस दौरान बेहद जरूरी होने पर पुलिसकर्मी को अपने उच्च अधिकारी से अनुमति लेनी होगी. डीएसपी-एएसपी स्तर के अफसरों को अवकाश की मंजूरी एडीजी या आईजी से लेनी होगी. अनुमति लेने के बाद ही अवकाश ले सकेंगे. इसके अलावा पुलिस मुख्यालय में पदस्थ डीआईजी, एआईजी और उनसे ऊपर के अफसर को भी डीजीपी के अनुमोदन की जरूरत होगी.

बता दें कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों के लिए लोकसभा चुनाव की वोटिंग 4 फेज में होगी. सीधी, शहडोल, जबलपुर, मंडला, बालाघाट और छिंदवाड़ा में 9 अप्रैल को पहले चरण में वोटिंग होगी. दूसरे फेज में टीकमगढ़, दमोह, खजुराहो, सतना, रीवा, होशंगाबाद और बैतूल में 26 अप्रैल को वोटिंग होगी. तीसरे चरण में मुरैना, भिंड, ग्वालियर, गुना, सागर, विदिशा, भोपाल और राजगढ़ में 7 मई को मतदान होगा. 13 मई को देवास, उज्जैन, इंदौर, मंदसौर, रतलाम, धार, खरगोन और खंडवा में चौथे चरण की वोटिंग होगी.

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