यौन उत्पीड़न का मामला झेल रहे प्रज्जवल रेवन्ना

होलेनरसिपुरा :एचडी रेवन्ना के बेटे सूरज रेवन्ना पर अब यौन उत्पीड़न का केस दर्ज किया गया है। यह केस होलेनरसिपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया है। बता दें कि शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि सूरज ने उसका यौन उत्पीड़न किया है।
सूरज रेवन्ना पर लगा यौन उत्पीड़न का आरोप
जेडीएस एमएलसी और एचडी रेवन्ना के बेटे सूरज रेवन्ना के खिलाफ होलेनरसिपुरा ग्रामीण पुलिस स्टेशन में केस दर्ज किया गया है। बता दें कि पुलिस ने आईपीसी की धारा 377, 342, 506 के तहत केस दर्ज किया है। शिकायतकर्ता चेतन ने पुलिस को दी अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि सूरज रेवन्ना ने 16 जून को हासन जिले के गन्निकाडा गांव में अपने फार्महाउस पर उसका यौन उत्पीड़न किया। शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा कि सूरज रेवन्ना ने उसे पहले तो अपने फॉर्महाउस पर बुलाया। उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। साथ ही आरोप लगाया कि सहयोग नहीं करने पर सूरज ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी।

चेतन और उसके रिश्तेदारों पर भी केस दर्ज
बता दें कि सूरज रेवन्ना के खिलाफ यौन उत्पीड़न का झूठा मामला दर्ज करने की धमकी देकर कथित तौर पर रुपये ऐंठने की कोशिश करने को लेकर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने यह जानकारी दी। सूरज रेवन्ना के करीबी सहयोगी शिवकुमार ने शुक्रवार को इस संबंध में पुलिस में शिकायत दी, जिसके आधार पर चेतन के.एस.और उसके रिश्तेदार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। चेतन ने भी शुक्रवार को पुलिस को शिकायत दी, जिसमें उसने सूरज रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया। सूरज रेवन्ना होलेनरसीपुरा के विधायक एच.डी.रेवन्ना के बेटे और हासन से पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के बड़े भाई हैं।

यौन उत्पीड़न का मामला झेल रहे प्रज्जवल रेवन्ना
प्रज्वल रेवन्ना कई महिलाओं का कथित यौन उत्पीड़न करने के आरोप में पुलिस हिरासत में है। अपनी शिकायत में शिवकुमार ने आरोप लगाया कि चेतन ने पहले उनसे दोस्ती की और ‘सूरज रेवन्ना ब्रिगेड’ के लिए काम करने लगा। हाल में, चेतन ने पारिवारिक खर्चों के लिए रुपये मांगे तो शिवकुमार ने इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने सूरज रेवन्ना पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दायर करने की धमकी दी। शिवकुमार ने दावा किया कि चेतन ने पांच करोड़ रुपये मांगे जिसे बाद में घटाकर दो करोड़ रुपये कर दिया। शिकायत के आधार पर, पुलिस ने चेतन और उसके रिश्तेदार के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 384 (जबरन वसूली), 506 (आपराधिक धमकी) और 34 (साजिश में अन्य लोगों की संलिप्तता) के तहत मामला दर्ज किया है।

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