बायोपायरेसी पर UN में बनी सहमति! क्या है बायोपायरेसी?
अब भारत का ज्ञान नहीं चुरा पाएंगे पश्चिमी देश

नई दिल्ली: फ़र्ज़ कीजिए कि एक रोज़ आप अपने आंगन में बैठ कर सिलबट्टे पर अदरक, काली मिर्च, लौंग, दाल चीनी का एक छोटा सा टुकड़ा और तुलसी के कुछ पत्ते कूंट रहे हों या पीस रहे हों…तभी वहां एक विदेशी मेहमान आए और आपसे बात करते-करते ये जान ले कि आप इन सब को कूंट कर, पानी के साथ उबाल कर एक ऐसा काढ़ा तैयार करने वाले हैं जिससे इंसान की किसी भी तरह की सर्दी, जुकाम या बुखार दूर हो जाएगी.
फिर कुछ समय बाद आपको अख़बारों या न्यूज़ चैनलों के जरिए पता चले कि जिस विदेशी को आपने अनजाने में अपने औषधीय काढ़े की जानकारी दी थी, उसने उसी आधार पर आधुनिक विज्ञान का सहारा लेकर एक दवाई बनाई और फिर उसका पेटेंट करा लिया.
भारत को करना पड़ा था केस
भारत की ओर से अपने इस प्राचीन ज्ञान को बचाए रखने के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने हल्दी के मुद्दे पर केस कर दिया. इसके बाद जाकर साल 1997 में अमेरिका के पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने दोनों रिसर्च स्कॉलर का पेटेंट रद्द किया.
जेनेवा में हुई चर्चा के बाद मंजूरी
यह तो महज एक उदाहरण था. इसी तरह के मुद्दों और विवादों को सुलझाने के लिए और किसी के भी पारंपरिक ज्ञान या चिकित्सा पद्धति की चोरी पर रोक लगाने के लिए विश्व स्तर पर बायोपाइरेसी समझौते पर जेनेवा में लंबी चर्चा हुई. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने एक बयान जारी किया कि लंबी बातचीत के बाद सभी देशों के प्रतिनिधियों ने बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के बीच इंटरफेस को संबोधित करने वाली पहली बायोपाइरेसी संधि को मंजूरी दे दी है.
पहले समझते हैं कि बायोपाइरेसी है क्या. जर्मन वेबसाइट डी डब्लू की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बायोपाइरेसी उस ज्ञान के सहमति के बिना इस्तेमाल को कहा जाता है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के लोगों के बीच लगातार आगे बढ़ता रहता है. उदाहरण के लिए किसी पौधे के औषधीय गुणों की जानकारी और उसका इस्तेमाल भी इसी कैटेगरी में आता है.
अमेरिका ने दे दिया था हल्दी का पेटेंट
बायोपाइरेसी अमेरिका की एक घटना से बेहतर समझ सकते हैं. साल 1994 की बात है. अमेरिका की मिसिसिपी यूनिवर्सिटी के दो रिसर्च स्कॉलर सुमन दास और हरिहर कोहली को अमेरिका के पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने हल्दी के एंटीसेप्टिक गुणों के लिए पेटेंट दे दिया था. जब भारत तक यह खबर पहुंची तो में खूब विवाद हुआ. होता भी क्यों नहीं, हल्दी का इस्तेमाल भारत में सदियों से दवा के रूप में होता आया है, जिसका जिक्र आयुर्वेद में भी है. ऐसे में सवाल उठा कि हल्दी का पेटेंट भला अमेरिका कैसे दे सकता है?
भारत को करना पड़ा था केस
भारत की ओर से अपने इस प्राचीन ज्ञान को बचाए रखने के लिए काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च ने हल्दी के मुद्दे पर केस कर दिया. इसके बाद जाकर साल 1997 में अमेरिका के पेटेंट एंड ट्रेडमार्क ऑफिस ने दोनों रिसर्च स्कॉलर का पेटेंट रद्द किया.
जेनेवा में हुई चर्चा के बाद मंजूरी
यह तो महज एक उदाहरण था. इसी तरह के मुद्दों और विवादों को सुलझाने के लिए और किसी के भी पारंपरिक ज्ञान या चिकित्सा पद्धति की चोरी पर रोक लगाने के लिए विश्व स्तर पर बायोपाइरेसी समझौते पर जेनेवा में लंबी चर्चा हुई. इसके बाद संयुक्त राष्ट्र के विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने एक बयान जारी किया कि लंबी बातचीत के बाद सभी देशों के प्रतिनिधियों ने बौद्धिक संपदा, आनुवंशिक संसाधनों और पारंपरिक ज्ञान के बीच इंटरफेस को संबोधित करने वाली पहली बायोपाइरेसी संधि को मंजूरी दे दी है.
बायोपाइरेसी संधि से क्या बदलेगा?
इसमें 190 से ज़्यादा देशों ने बायोपाइरेसी से निपटने और औषधीय पौधों आदि आनुवंशिक संसाधनों से जुड़े पेटेंट को विनियमित करने के लिए नई संधि पर सहमति जताई है, जिसमें खास तौर पर ऐसे पौधे शामिल हैं, जिनके इस्तेमाल में पारंपरिक ज्ञान शामिल है. बायोपाइरेसी की संधि से कोई व्यक्ति दूसरे समुदाय की सहमति के बिना ऐसी जानकारी का पेटेंट नहीं करा पाएगा, जो उस समुदाय में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी आगे बढ़ा चला आ रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक, इसे किसी पौधे, फसल के औषधीय गुणों की जानकारी और इस्तेमाल या फिर जानवर की किसी प्रजाति के इस्तेमाल से भी जोड़ा जा सकता है.