अयोध्या में रामपथ के 14Km क्षेत्र में बीड़ी-सिगरेट-शराब और मांस की बिक्री पर बैन

अयोध्या नगर निगम ने प्रस्ताव पारित किया

अयोध्या : उत्तर प्रदेश के अयोध्या में रामपथ के 14 किलोमीटर हिस्से में शराब और मांस की बिक्री पर रोक लगेगी. इसके अलावा यहां पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवियर के विज्ञापन पर भी पाबंदी लगाई जाएगी. इसको लेकर अयोध्या नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित किया है, जिससे यह प्रतिबंध राम मंदिर के आसपास के क्षेत्र और फैजाबाद शहर को भी प्रभावित करेगा. यह निर्णय शहर की धार्मिक भावना को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है. कार्यान्वयन की विस्तृत योजना जल्द ही जारी की जाएगी.

रामनगरी अयोध्या में नगर निगम ने एक बड़ा फैसला लिया है। निगम ने मीट और शराब की बिक्री को लेकर एक प्रस्ताव पारित किया है। निगम के अनुसार अयोध्या और फैजाबाद शहरों को जोड़ने वाले मुख्य रास्तों के 14 किलोमीटर वाले हिस्से में शराब और मांस की सेल पर रोक लगाई गई है। यानि की अब इस रास्ते पर शराब और मांस की सेल पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। इसके साथ ही पान, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और इनरवियर के इश्तिहारों के प्रदर्शन पर भी रोक लगाई गई है।

मेयर ने कही ये बात
इसको लेकर अयोध्या के मेयर गिरीश पति त्रिपाठी ने गुरुवार को इस फैसले की घोषणा की है. मेयर ने कहा है कि अयोध्या नगर निगम की कार्यकारी समिति, जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर और 12 पार्षद शामिल हैं, ने शहर की सच्ची धार्मिक भावना को बनाए रखने के लिए इस प्रतिबंध को लागू करने का प्रस्ताव पारित किया है.

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