उत्तराखंड में कांवड़ रूट की दुकानों पर लगाना होगा फूड लाइसेंस, वरना 2 लाख का जुर्माना
दुकानों पर नाम लिखने और जुर्माने का आदेश से पीछे हटी सरकार

देहरादून : उत्तराखंड में कांवड़ यात्रा के दौरान रेहड़ी-पटरी, ढ़ाबा और अन्य दुकानदारों को अपने प्रतिष्ठान के बाहर फोटो के साथ पहचान पत्र एवं फूड लाइसेंस चस्पा करने के आदेश पर सरकार बैकफुट पर आ गई है. अब सरकार ने स्पष्ट किया है कि दुकान के बाद नाम लिखने की जरूरत नहीं है. केवल फूड लाइसेंस लगाना होगा.
बता दें कि आगामी 11 जुलाई से कांवड़ मेला 2025 शुरू होने जा रहा है. कांवड़ मेले के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और साफ सुथरा भोजन मिले, इसके लिए स्वास्थ्य सचिव एवं आयुक्त खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन आर राजेश कुमार की तरफ से कुछ दिशा-निर्देश जारी किए.
जारी दिशा निर्देश के अनुसार हर खाद्य कारोबारी को अपने लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र की एक साफ-सुथरी प्रति अपने दुकान में ऐसी जगह पर लगानी होगी, जिसे उपभोक्ता आसानी से देख और पढ़ सकें. छोटे व्यापारियों व ठेले-फड़ वालों को भी अपना फोटो पहचान पत्र और पंजीकरण प्रमाण पत्र अपने पास रखना और दिखाना जरूरी होगा.
वहीं, आदेश में लिखा गया था कि होटल, भोजनालय, ढाबा और रेस्टोरेंट में ‘फूड सेफ्टी डिस्प्ले बोर्ड’ भी साफ-साफ दिखाई देने वाले स्थान पर लगाया जाना चाहिए, जिससे ग्राहक को यह पता चल सके कि खाने की गुणवत्ता की जिम्मेदारी किसकी है?
जो कारोबारी ये निर्देश नहीं मानेंगे, उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 की धारा 55 के तहत कार्रवाई की जाएगी, जिसमें 2 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है. सभी संबंधित अधिकारी इन आदेशों का कड़ाई से पालन कराएंगे. श्रद्धालुओं की सेहत के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा.