उत्तराखंड सरकार ने मतदान के दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा
लोकसभा चुनाव 2024: 19 अप्रैल वोटिंग वाले दिन सार्वजनिक अवकाश

देहरादून: देश में लोकसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड सरकार ने 19 अप्रैल यानी वोटिंग वाले दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। मंगलवार को उत्तराखंड शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से यह आदेश जारी किया गया।
उत्तराखंड में 19 अप्रैल को वोटिंग- स्कूल, बैंक और कोषागार भी रहेंगे बंद
प्रदेश में 19 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के मतदान के दिन सभी सरकारी कार्यालय शिक्षण संस्थान उद्योग व कारखाने बंद रहेंगे। साथ ही बैंक व कोषागार भी बंद रखे जाएंगे। सचिवालय प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए। प्रदेश में शुक्रवार 19 अप्रैल को मतदान होना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से चुनाव को निष्पक्ष व निर्विघ्न तरीके से संपन्न कराने को सभी कार्यवाही की जा रही हैं।
प्रदेश के सभी निवासी मतदान में शामिल हों, इसके लिए शासन ने भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी सरकारी कार्यालयों, शिक्षण संस्थानों, उद्योग व कारखानों में कार्यरत मजदूरों के लिए अवकाश घोषित किया है।
सचिव सचिवालय प्रशासन दीपेंद्र चौधरी द्वारा जारी आदेश के अनुसार प्रदेश में मतदान के दिन सभी अविरल प्रक्रिया वाले संस्थान, शासकीय व अशासकीय कार्यालय, कारखाना अधिनियम के तहत कार्यरत कारीगर, मजबूर व वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों एवं दुकानों में कार्यरत मजदूरों के लिए सार्वजनिक अवकाश रहेगा।