दिल्ली में दूध की सप्लाई में ऑक्सीटोसिन का खतरा: दिल्ली हाई कोर्ट में दाखिल एक रिपोर्ट

दिल्ली: दिल्ली हाई कोर्ट में हाल ही में एक रिपोर्ट दाखिल की गई है जिसने दिल्ली में दूध की सप्लाई को लेकर गंभीर चिंताएं जताई हैं। रिपोर्ट के अनुसार, दिल्ली में सप्लाई किया जाने वाला दूध बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है।
दूध में ऑक्सीटोसिन का खतरा
रिपोर्ट में दावा किया गया है कि दिल्ली में सप्लाई किया जाने वाला दूध ऑक्सीटोसिन की मौजूदगी के कारण खतरनाक है। यह वही दवा है जिसे केंद्र सरकार ने 2018 में बैन कर दिया था। सरकार ने इसे दूध की पैदावार बढ़ाने के लिए मवेशियों पर गलत तरीके से इस्तेमाल करने के कारण प्रतिबंधित किया था।
कोर्ट ने अधिकारियों को दिल्ली में गाय-भैंस रखने वाली डेरियों में ऑक्सीटोसिन के दुरुपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने इसे पशु क्रूरता और अपराध माना है।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति पी एस अरोड़ा की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिल्ली सरकार के औषधि नियंत्रण विभाग से साप्ताहिक निरीक्षण करने और मामले दर्ज करने को कहा है। साथ ही दिल्ली पुलिस के खुफिया विभाग से ऑक्सीटोसिन के उत्पादन, पैकेजिंग, और वितरण के स्रोतों की जांच करने को कहा गया है।
इस आदेश के माध्यम से कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि ऑक्सीटोसिन का मवेशियों पर उपयोग करना पशु क्रूरता है और यह एक अपराध है। इसलिए औषधि नियंत्रण विभाग को इस तरह की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है।