इलाहाबाद हाईकोर्ट से अब्दुल्ला आजम को झटका
फर्जी पासपोर्ट मामले में दोनों याचिकाएं खारिज

प्रयागराज : सपा नेता और पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है। फर्जी पासपोर्ट और दो पैन कार्ड मामले में दायर उनकी दोनों यायिकाओं को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने एक जुलाई को दोनों पक्षों की बहस सुनन के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। बुधवार को अदालत ने फैसला सुनाया। इस मामले में रामपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी।
अब्दुल्ला आजम खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दो अलग-अलग मामलों में दो याचिकाएं दाखिल की थीं। पहला मामला फर्जी पासपोर्ट से जुड़ा था, जबकि दूसरा मामला दो पैन कार्ड बनवाने से जुड़ा है।दोनों ही मामलों में अब्दुल्ला आजम खान ने याचिकाएं दाखिल कर रामपुर एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे ट्रायल में सम्पूर्ण कार्रवाई को रद्द करने के लिए की गुहार इलाहाबाद हाईकोर्ट से लगाई थी।
एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहा है केस
अब्दुल्ला के खिलाफ दर्ज दोनों मामलों में रामपुर जिले के एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। अब्दुल्ला आजम ने ट्रायल कोर्ट में चल रहे दोनों मामलों में अपने खिलाफ चल रही संपूर्ण कार्यवाई को रद्द करने की इलाहाबाद हाईकोर्ट से मांग की थी। शिकायतकर्ता आकाश सक्सेना की तरफ से कोर्ट में अधिवक्ता शरद शर्मा और समर्पण जैन ने पक्ष रखा, वहीं अब्दुल्ला आजम खान की तरफ से अधिवक्ता इमरान उल्लाह और मोहम्मद खालिद ने तर्क पेश किए। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। बुधवार कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया।