सपा नेता आजम खान को MP-MLA कोर्ट से बड़ी राहत, डूंगरपुर जमीन केस में बरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री आजम खान को डूंगरपुर के एक और मामले में कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। रामपुर MP-MLA कोर्ट ने आजम खान को डूंगरपुर जमीन केस में बरी कर दिया है।
झटकों पर झटके झेल रहे सपा के राष्ट्रीय महासचिव आजम खान को डूंगरपुर के एक अन्य मामले में कोर्ट ने राहत देते हुए बरी कर दिया गया है। रामपुर की विशेष अदालत ने गुरुवार को एक अन्य मामले पर फैसला सुनाया। इससे पहले पिछले हफ्ते आजम खान को डूंगरपुर मामले में 7 साल की सजा सुनाई थी।
रामपुर की एक अदालत ने चर्चित डूंगरपुर मामले में पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान समेत तमाम 8 आरोपियों को बरी कर दिया है। दरअसल, डूंगरपुर के अब तक तीन मामलों में कोर्ट अपना फैसला सुना चुका है, जिसमें दो मामलों में सपा नेता आजम खान बरी हुए हैं, जबकि एक केस में उन्हें 7 साल की सजा सुनाई गई है।
गौरतलब है कि यूपी में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, तब डूंगरपुर में आसरा आवास बनाए गए थे। जहां आवास बनाए गए उस जगह पर पहले से कुछ लोगों के मकान बने हुए थे। आरोप था कि मकानों को सरकारी जमीन बताकर साल 2016 में तोड़ दिया गया था। इतना ही नहीं ये भी आरोप लगाया गया कि पीड़ितों से साथ लूटपाट तक की गई। इसके बाद साल 2019 में बीजेपी की योगी सरकार ने रामपुर के गंज थाने में इस मामले में तकरीबन एक दर्जन अलग-अलग मुकदमे दर्ज कराए गए थे।
7 साल की सजा, 5 लाख रुपए का जुर्माना
इससे पहले आजम खान कोर्ट ने 18 मार्च को डूंगपुर मामले में 7 साल की सजा सुनाई। साथ ही 5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। वहीं इस मामले में अन्य 3 दोषियों को 5 साल की सजा दी है। बता दें कि आजम खान 22 अक्टूबर, 2023 से सीतापुर की जेल में बंद हैं।